Aadhaar Pan LinkAadhaar Pan Link

Aadhaar Pan Link: पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है. जिनके भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वो अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं. ऐसे में लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

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पैन से आधार को लिंक (Pan Aadhaar Linkकरने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है,  इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, Aadhaar Pan Link जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग  नहीं कर पाएंगे. 

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इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं.

  1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएग…
  2. नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट
    डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
  3. इक्विटी निवेश पर असर 
    शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है. 
  4. ऐसी कंपनियों के शेयर
    ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं. उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है. 
  5. गाड़ी खरीद-बिक्री
    गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा. 
  6. फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट
    पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं.
  7. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड(Aadhaar Pan Link)
    क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. 
  8. इंश्योरेंस पॉलिसी (Aadhaar Pan Link)
     एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं.
  9. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री (Aadhaar Pan Link)
    10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा.
  10. वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री(Aadhaar Pan Link)
    किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता हैं, तो अधिक टैक्स लगेगा.

Aadhaar Pan Link अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी फिर आपका पैन कार्ड 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा.

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